नई दिल्ली १८ अक्टूबर २०१५: दिल्ली विश्वविद्यालय में ओबीसी कोटे की खाली सीटों पर सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों को दाखिला देने को दिल्ली हाई कोर्ट ने गलत ठहराया है. कोर्ट ने आरजू आलम की याचिका का निपटारा करते हुए कहा की डीयू प्रबंधन को दाखिले में ऐसे तरीके अपनाने से बचना चाहिए. याचिका में बताया गया था की डीयू प्रबंधन ने एमए (ईस्ट एशियन स्टडीज) में दाखिले के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद कट ऑफ़ तय कर दी थी. कट ऑफ़ के बाद ओबीसी की सीटें खाली रह गयी थी जिन पर बाद में सामान्य श्रेणी की विद्याथियों को दाखिला दे दिया गया था.

पब्लिक पोलिटिकल पार्टी (पपोपा) ने दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा है की सीट खाली रहेगी, पर सवर्ण को बैठने नहीं देंगे. सीटें खाली रखना मंजूर है पर किसी सवर्ण के बेटे को पढ़ाना गलत है.

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