प्रोन्नति में आरक्षण नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनता इंटर कालेज अमरोहा के अर्थशास्त्र प्रवक्ता पद पर प्रोन्नति में आरक्षण के आदेश को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन केस में अपने दिए फैसले में प्रोन्नति में आरक्षण को अवैध घोषित कर चुका है.
हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने हीरालाल केस के फैसले में स्पष्ट किया की एस सी / एस टी को पांच पद रिक्त होने पर आरक्षण दिया जा सकता है. कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंडलीय समिति को चार हफ्ते में नियमानुसार प्रन्नती पर योग्य अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने प्रवक्ता तेज सिंह की विशेष अपील एवं याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है.
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फासले का स्वागत किया है.
लोकेश शीतांशु श्रीवास्तव- राष्ट्रीय अध्यक्ष: पब्लिक पोलिटिकल पार्टी
51% सवर्ण आरक्षण आन्दोलन:
- जुड़ने के लिए अपना नाम मेसेज करें: whatsapp: 7289867495
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जय सवर्ण | जय भारत | जय ब्राह्मण | जय क्षत्रिय | जय कायस्थ | जय वैश्य
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