भारत के एक राज्य त्रिपुरा में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी) को आरक्षण नहीं मिलता है. त्रिपुरा में सनुसुचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को मिलकर 48% आरक्षण मिलता है अतः सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, अतः वहां पर ओ बी सी को आरक्षण नहीं मिलता है.
