दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ आक्सिज़न बाटने के मामले में दिल्ली ड्रग कण्ट्रोल विभाग (डी डी सी डी ) की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने कहा की आक्सिज़न हासिल करके जरूरतमंदों को देना दवा की जमाखोरी के अंतर्गत नहीं आता है. कोर्ट ने कहा की यदि ऐसा किया जाता है तो विभाग को आधी दिल्ली के खिलाफ केस करना पड़ेगा जिसमे गुरूद्वारे और मंदिर भी शामिल हैं.
पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी (पपोपा) ने इस कृत्य की निंदा की है.
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