आयकर विभाग की वेबसाइट में तकनीकी गड़बड़ी के चलते बहुत से करदाता वर्ष 2020-21 का रिटर्न समय पर दाखिल नहीं कर पाए. आयकर विभाग ने कहा है की करदाताओं से जो बिलम्ब शुल्क एवं ब्याज वसूला गया है, उसे वापस कर दिया जायेगा. कोरोना महामारी को देखते हुए पिछले वित्त वर्ष के लिए रिटर्न दाखिल करने की जो अंतिम तारिख थी 31 जुलाई से बढाकर 30 सितम्बर कर दिया गया था.

पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी ने आयकर विभाग के इस काम की सराहना की है. ज्ञात हो की पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी (पपोपा) को दान देने पर दानदाता को आयकर अधिनियम की धारा 80GGB & 80GGC की तहत 100% आयकर से छूट मिलती है.

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