केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारते हुए कह की जब भर नहीं सकते तो बनाते क्यूँ हैं पद? सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य उपभोक्ता आयोगों में खाली पड़े पदों को अगले 8 सप्ताह में भरने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा की अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं हुआ तो सम्बंधित राज्यों के मुख्य सचिव को विडिओ कांफ्रेंसिंग के जरिये होने वाली अगली सुनवाई में मौजूद रहना होगा. इसी तरह केंद्र सरकार के मामलों में उपभोक्ता मामलों के सचिव मौजूद रहेंगे.
पद रिक्त रहने से उपभोक्ताओं की शिकायतों का जिप्तारा नो होने की और संकेत करते हुए कोर्ट ने कहा की अगर आप लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, तो उनमे उम्मीद नहीं जगाइए. पद भर नहीं सकते तो उसे बनाते क्यूँ हैं? ये टिप्पणियां जस्टिस संजय किरण कोल एवं जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ ने की.
पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी (पपोपा) ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत किया है.
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