चुनाव आयोग ने अपने एक निर्णय में कहा है कि आधार कार्ड का ब्यूरो नहीं देने पर मतदाता सूची से नाम हटाया नहीं जा सकता है। मतदाता सूची में आधार की जानकारी जोड़ना वैकल्पिक व्यवस्था है। आयोग का कहना है कि केवल आधार संबंधी जानकारी नहीं दी जाने पर मतदाता सूची से किसी भी प्रविष्ट को नहीं हटाना चाहिए। चुनाव आयोग ने कुछ मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि फार्म 6बी में आधार वैकल्पिक है। इस साल 4 जुलाई को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे पत्र में भी कहा गया है कि मतदाता सूचियों को मतदाताओं के आधार से लिंक करने या उसे मानकीकरण करना का काम ऐच्छिक है। आप मतदाता को इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। अनिवार्य रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं बताई गई है। संशोधित पंजीकरण फॉर्म में आधार नंबर को मतदाता सूची से लिंक करने का प्रावधान किया गया है। पब्लिक पोलिटिकल पार्टी इस निर्णय से सहमत है और वह इसका स्वागत करती है क्योंकि यह जनहित का फैसला है।

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