सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस मामले में यूपी सरकार के खिलाफ लंबित अवमानना कार्यवाही को मंगलवार को बंद कर दिया। वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश राज्य के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई थी। यह याचिका विवादित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में अदालत को दिए गए आश्वासन के उल्लंघन के लिए दायर की गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल जस्टिस एएस ओका और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने लगभग तीस वर्ष का लंबा समय बीतने और सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले को ध्यान में रखते हुए अवमानना मामले को बंद कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का वर्ष 2010 में निधन हो चुका है। पीठ ने अवमानना याचिका कर्ता की जगह एमिकस क्यूरी नियुक्त करने के आग्रह को खारिज कर दिया।
इस पर अपना द्र्स्टीकोण प्रकट करते हुए पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने कहा है कि लगता है जल्द ही सुप्रीम कोर्ट भाजपा सरकारों के खिलाफ चाहे वह केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें उनकी सारी कार्यवाहियां बंद करने वाला है।

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