एपीओ भर्ती परीक्षा में 80 फीसदी सीटें आरक्षित किये जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार से यह जानना चाहा है कि किन हालातों में यह निर्णय लिया गया है। यूपी सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इनमें 36 पद अलग- अलग वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं। ओबीसी के लिए 21, अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आठ, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए तीन और ईडब्लूएस के लिए चार पद आरक्षित थे। महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। इस तरह 44 पदों की भर्ती में 80 प्रतिशत से ज़्यादा पद आरक्षित हो गए हैं। जबकि नियम ये है कि किसी भी हालत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। इस पर पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सवर्ण विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सवर्णों के साथ किए गए इस अन्याय की पब्लिक पोलिटिकल पार्टी घोर आलोचना करती है।

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