सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन को ज़मानत दे दी है। ये ज़मानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है।
कप्पन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उस समय गिरफ़्तार किया था, जब वो हाथरस में एक दलित लड़की के कथित बलात्कार और हत्या को कवर करने के लिए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस का आरोप है कि सिद्दीक़ कप्पन को पाँच अक्तूबर, 2020 को पॉपुलर फ़्रंट ऑफ इंडिया (पीएफ़आई) के तीन सदस्यों के साथ गिरफ़्तार किया गया था, जो उनके साथ यात्रा कर रहे थे। हालाँकि कप्पन ने पीएफ़आई से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया है।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी कोर्ट के इस फैसले को अच्छी और सराहनीय द्रष्टि से देखती है।
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