नई दिल्ली।
दीपावली के पर्व पर राजधानी दिल्ली में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में दीपावली पर पटाखे चलाने पर 6 महीने तक की जेल और ₹200 जुर्माना हो सकता है। दीपावली के मामले में बच्चों और त्यौहार की खुशी मना रहे लोगों पर जुर्माना बैठाना कदाचित उचित नहीं है। मंत्री महोदय ने अखबार वालों को संबोधित करते हुए बताया कि राजधानी में पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर विस्फोटक अधिनियम की धारा नौवीं के तहत पांच हज़ार रुपए तक का जुर्माना और 3 वर्ष की जेल होगी। दिल्ली सरकार ने सितंबर में एक आदेश जारी करके अगले साल 1 जनवरी तक सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन बिक्री और इस्तेमाल पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। पिछले 2 साल से इस तरह का प्रतिबंध जारी है। दिल्ली में पटाखों की खरीद और इसे चलाने पर भारतीय दंड संहिता के तहत ₹200 का जुर्माना और 6 महीने की जेल होगी प्रतिबंध लागू करने के लिए 408 टीमों का गठन किया गया है दिल्ली पुलिस ने सहायक पुलिस आयुक्त के तहत 210 टीमों का गठन किया है जबकि राजस्व विभाग ने 165 और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 33 टीमें गठित की हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि उल्लंघन के 188 मामलों का पता चला है और 16 अक्टूबर तक 2917 किलोग्राम पटाखे ज़ब्त किए गए हैं। कम तापमान और हवा की गति जैसे प्राकृतिक मौसम संबंधी कारकों के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता अक्टूबर में खराब होने लगती है जो प्रदूषणों के प्रसार की अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन पब्लिक पॉलीटिकल पार्टी मंत्री महोदय से पूछना चाहती है कि क्या सिर्फ़ पटाखों से ही प्रदूषण फैल रहा है-? आज के समय में प्रदूषण तो बहुत सारी चीज़ों से फैल रहा है। लेकिन उन पर तो कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। केवल और केवल पटाखों पर कार्यवाही करना अनुचित और निंदनीय है। देश में रहने वाले हर एक नागरिक को अपनी खुशी या त्योहार मनाने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। ऐसी पार्टी के बारे में यही कहा जा सकता है कि बेवजह जुर्माना पार्टी ऐसे ही जुर्माने लगाती है और जनता की खुशियों का गला घोंटती है।

#PPP

#PublicPoliticalParty

#LokeshShitanshuShrivastava

#DeepmalaSrivastva

#Diwali

#HappyDiwali

#GopalRai

#EnvironmentMinisterGopalRai

#aapMinisterGopalRai

#FirecrackersProductionban

#firecrackerssaleban

#FineonFirecrackers

Leave a comment