नई दिल्ली।
गुवाहाटी उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर कि घरों पर बुल्डोजर चलाने का हक़ किसी कानून में नहीं है का स्वागत करते हुए पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने कहा है कि क्या उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की समझ में ये बात आएगी और वह इसको मानेगी या वह अपनी मनमानी पर ही चलती रहेगी।
ज्ञात रहे गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि भले ही कोई एजेंसी किसी अत्यधिक गंभीर मामले की जांच क्यों ना कर रही हो किसी के मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी भी आपराधिक कानून में नहीं है चीफ जस्टिस आरएम छाया ने असम के नौगांव ज़िले में आगजनी की एक घटना के आरोपी के मकान को गिराए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय के स्वत संज्ञान वाले मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। स्थानीय मछली व्यापारी सफीकुल इस्लाम की कथित रूप से हिरासत में मौत के बाद भीड़ ने 21 मई को बटा द्रवा थाने में आग लगा दी थी। इस्लाम को एक रात पहले ही पुलिस लेकर गई थी इसके एक दिन बाद ज़िला पदाधिकारियों ने इस्लाम सहित कम से कम 6 लोगों के मकानों को उनके नीचे कथित तौर पर छिपाए गए हथियारों और नशीले पदार्थों की तलाश के लिए ध्वस्त कर दिया था और इसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया था। न्यायमूर्ति छाया ने कहा कि एजेंसी भले ही किसी गंभीर मामले की जांच क्यों न कर रही हो किसी मकान पर बुलडोजर चलाने का प्रावधान किसी आपराधिक कानून में नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी के घर की तलाशी लेने के लिए भी अनुमति की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कल अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो आप मेरे अदालत कक्ष को ही खोद देंगे। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर जांच के नाम पर किसी के घर को गिराने की अनुमति दे दी जाती है तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने जज साहिबा की इस टिप्पणी को स्वागत योग्य करार देते हुए यूपी सहित अन्य राज्यों की सरकारों को इस पर अमल करने को कहा है।

#PPP

#publicpoliticalparty

#lokeshshitanshushrivastava

#deepmalasrivastva

#GauhatiHighCourt

#YogiGovernment

#BJPGovernment

#YogiAdityanath

#Guwahati

#JusticeRM

#fishmerchant

#bulldozer

#NagaonDistrict

#pmmodi

#NarenderModi

Leave a comment