नई दिल्ली/ लखनऊ
लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से रौंदने के मामले में मंत्री पुत्र आशीष पर आरोप तय होने के पश्चात केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उक्त विचार प्रकट करते हुए पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अपने पुत्र को बचाने में लगे थे और बड़ी बढ़ चढ़ कर बाते कर रहे थे। अब जब अदालत ने आशीष के साथ 13 के ख़िलाफ़ आरोप निर्धारित कर दिए हैं तब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसलिए अब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्हें अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
ज्ञात रहे कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर पिछले साल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या के आरोप में मुकदमा चलेगा। ऐसा अदालत ने तय कर दिया है। लखीमपुर के तिकुनियां में बीते वर्ष हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सह‍ित 13 अन्‍य आरोप‍ितों के ख‍िलाफ़ एडीजे कोर्ट ने आरोप तय क‍िए है। लखीमपुर के तिकुनियां कांड में 3 अक्टूबर को खीरी हिंसा कांड में एक पत्रकार, चार किसान व तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी। 4 अक्टूबर को खीरी हिंसा मामले में एक पत्रकार व चार किसानों की हत्या के आरोप में केंद्रीय राज्यमंत्री के पुत्र आशीष मिश्र व 15-20 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ थाना तिकुनिया में मुकदमा दर्ज क‍िया गया था। 4 अक्टूबर को ही खीरी हिंसा मामले में तीन भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या व आगजनी के आरोप में 20-25 अज्ञात लोगों के ख़िलाफ़ दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ। 8 अक्टूबर को पुलिस ने नोटिस देकर बयान के लिए आशीष मिश्र को बुलाया, लेकिन बीमारी के चलते पेश नहीं हुआ। 9 अक्टूबर को आशीष मिश्रा अपने अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के साथ पुलिस लाइन पहुंचा। 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उसे हिरासत में लिया गया। इसके बाद रात को रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और जेल भेज दिया गया था। 11 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई हुई थी। 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आशीष की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई। 14 अक्टूबर को आशीष मिश्रा को घटनास्थल पर ले जाया गया और रीक्रिएशन कराया गया था। 14 अक्टूबर को सीजेएम कोर्ट से आशीष की ज़मानत अर्जी खारिज हुई थी। 21 अक्टूबर को दोबारा पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी दी गई थी। 22 अक्टूबर को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई थी। 28 अक्टूबर को आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई ज़िला जज की अदालत में होनी थी। अभियोजन ने स्थगन अर्जी दी, तीन नवंबर नियत 3 नवंबर को शोक प्रस्ताव के चलते ज़मानत अर्जी पर सुनवाई टली, 15 नवंबर नियत की गई थी। 15 नवंबर को आशीष मिश्रा की ज़मानत अर्जी ज़िला जज मुकेश मिश्रा ने खारिज कर दी थी। 13 दिसंबर को विवेचक ने मुकदमे में जान लेवा हमला, गंभीर चोटें पहुचाना व आर्म्स एक्ट की धाराओं को बढ़ाने की अर्जी दी थी। 14 दिसंबर को मुकदमे में कुछ धाराओं को विलोपित किया गया था, वहीं कुछ धाराओं को बढ़ाया गया था। 17 दिसंबर को बढ़ी हुई धाराओं में सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी। 18 दिसंबर को ज़िला जज की अदालत में दूसरी ज़मानत अर्जी दाखिल की थी । 03 जनवरी 2022 को आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के ख़िलाफ़ सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। 05 जनवरी को आरोप पत्र व बयानों की नकल कॉपी दी गईं थीं। 10 जनवरी को सीजेएम ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए मुकदमा सेशन कोर्ट के सुपुर्द किया था। 19 जनवरी को ज़िला जज कोर्ट में पहली सुनवाई की थी। 10 फरवरी को हाईकोर्ट से ज़मानत मंजूर हुई लेकिन आदेश में धारा 302 व 120बी आइपीसी टाइप होने से छूट गया था। 11 फरवरी को हाईकोर्ट में संशोधन अर्जी दाखिल की गई थी। 14 फरवरी को हाईकोर्ट में संशोधन अर्जी मंजूर और आशीष की रिहाई का आदेश हुआ था। 15 फरवरी को जेल पहुंचा आशीष की रिहाई का आदेश, जिसके बाद शाम को रिहाई हुई थी। 18 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आशीष की ज़मानत रद्द करते हुए उसे एक सप्ताह में सरेंडर के लिए कहा था। 24 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लखीमपुर खीरी जेल भेज दिया गया था। 6 द‍िसंबर 2022 को आशीष मिश्रा उर्फ मोनू सह‍ित 13 अन्‍य आरोप‍ितों के ख‍िलाफ़ एडीजे कोर्ट ने आरोप तय कर दिए।

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