
नई दिल्ली।
देश भर में महामारी कोरोना से हुई मौतों पर सरकार अनुग्रह राशि देने से मुंह नहीं मोड़ सकती है कोर्ट के इस निर्देश का पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने स्वागत किया है और कोर्ट की इस बात के लिए प्रशंसा की है कि उसने सरकार को चेताया है। ज्ञात रहे कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अधिकारियों से कहा है कि उन्हें कोविड-19 से मौत के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा से पीछे नहीं हटना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि महामारी से जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के एक कांस्टेबल के परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देने के मुद्दे पर निर्णय करना चाहिए। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने मृतक की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारियों ने एक क्लियर कम्युनिकेशन किया था, जिसकी प्रेस क्लिपिंग भी हैं। इसे देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि दिल्ली सरकार ने मृतक के परिवार के लिए एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की थी।
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