
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने कहा कि फिर अधिकारी जनता को परेशान करना बंद करें।
नई दिल्ली।
“जिन लोगों ने अपने मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार को लिंक नहीं किया है, उनके नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाएंगे।” कानून मंत्री किरेन रिजीजू ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 में इसका प्रावधान है कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को मतदाता अपनी आधार संख्या मुहैया कराएं और यह स्वैच्छिक होता है। लेकिन सवर्ण समाज और देश हित वाली पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि आधार को लिंक कराने को लेकर विभिन्न विभागों के अधिकारी जनता को परेशान करते हैं उस पर रोक लगाई जानी चाहिए।
लोकसभा में मंत्री से यह सवाल किया गया था कि जिन लोगों के मतदाता पहचान पत्र आधार के साथ लिंक नहीं है, क्या उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे? इसके जवाब में मंत्री ने कहा है कि‘‘नहीं।’’ लेकिन इस पर पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार कार्ड और विभिन्न मामलों में उसे लिंक कराने के लिए जनता इधर उधर धक्के खा रही है अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं।
कानून मंत्री ने कहा है कि आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ना स्वैच्छिक है और फॉर्म 6बी में आधार प्रमाणीकरण के लिए मतदाता से सहमति प्राप्त की जाती है, जिसे हाल ही में पेश किया गया था। हालांकि, उन्होंने कहा कि आधार विवरण साझा करने के लिए “सहमति वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है”। एक अगस्त को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में डुप्लीकेट को हटाने के लिए आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया था। जबकि केंद्र सरकार ने यह भी कहा था कि यह प्रक्रिया स्वैच्छिक होगी, कई मतदाताओं ने बताया कि उन्हें चुनाव अधिकारियों से फोन आया कि दोनों को लिंक करना अनिवार्य है।
चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत मतदाता सूची को आधार से जोड़ने के केंद्र के कदम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है । याचिका में कहा गया था कि मतदान का अधिकार सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है और अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए।
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