सवर्णों को छूट न मिलना इनके साथ अन्याय है : श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव

नई दिल्ली
देशहित और सवर्ण समाज की पब्लिक पोलिटिकल पार्टी ने कहा है कि जब एससी-एसटी और ओबीसी को सिविल जज सेवा में न्यूनतम पात्रता अंकों में छूट मिल सकती है तो फिर सवर्ण वर्ग के उम्मीदवारों को भी छूट मिलनी चाहिए।
पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने कहा कि अभी फिलहाल हाईकोर्ट ने सिविल जज परीक्षा में ओबीसी वर्ग के सभी उम्मीदवारों को एससी-एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अब सिविल जज की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षा में भी ओबीसी को अन्य आरक्षित वर्ग के समान छूट मिलेगी। लेकिन सवर्ण समाज के लोगों को इससे वंचित रखा गया है आखिर सवर्णों को छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन को अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साफ किया कि सिविल जज भर्ती परीक्षा में ओबीसी वर्ग को भी एससी-एसटी वर्ग के समान न्यूनतम पात्रता अंक में छूट मिलनी चाहिए। इस पर पब्लिक पोलिटिकल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव ने सवाल उठाया है कि सवर्ण समाज के साथ अन्याय क्यों। उन्हें ये सब क्यों नहीं मिलना चाहिए -?
ज्ञात रहे कि ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष जगदीश प्रसाद पटेल की पुत्री अधिवक्ता वर्षा पटेल ने एक जनहित याचिका दायर कर सिविल जज भर्ती नियम में किए गए संशोधन की वैधानिकता को चुनौती दी है। संशोधित नियम के तहत सिविल जज भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के लिए एलएलबी में न्यूनतम 70 प्रतिशत (बिना एटीकेटी) अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं एससीएसटी के लिए 50 अंक की योग्यता है। अब ओबीसी उम्मीदवार को भी एससीएसटी के समान छूट मिलेगी।
श्रीमती दीपमाला श्रीवास्तव इस छूट को सवर्णों के लिए भी चाहती हैं और इनका मानना है कि सवर्णों को छूट न मिलना उनके साथ अन्याय है।

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